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पनागर नपा की महिला कर्मी की जमानत अर्जी निरस्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला सत्र न्यायालय ने पनागर नगर पालिका की महिला क्लर्क की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उस पर आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आये आवेदन में पट्टा की प्रति अलग करके उसने धोखाधड़ी की है। एडीजे माया विश्वलाल की अदालत ने आरोपी महिला पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए
यह फैसला दिया।
अभियोजन के अनुसार पनागर नगर पालिका में क्लर्क नीतू सेन आवास योजना में हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त करती थी। प्रकरण में आरोप है कि पनागर निवासी अच्छेलाल नामदेव ने योजना के तहत मकान के लिए आवेदन किया। आवेदक के साथ उन्होने अपने मकान का पट्टा भी लगाया था। आवेदन पर उन्हें एक लाख रुपये की किश्त भी जारी हो गई थी। बाद में की गई जांच में आवेदन से उक्त पट्टा गायब पाया गया। मामले की जांच किए जाने पर पाया गया कि आरोपी महिला कर्मी ने एक अन्य कर्मचारी के साथ मिलकर उक्त पट्टा गायब किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले में गिरफ्तारी से बचने आरोपी महिला कर्मी ने यह जमानत अर्जी दायर की थी, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। शासन की ओर से एजीपी राजकुमार गुप्ता ने पैरवी की।
Created On :   19 March 2020 2:00 PM IST