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तीसरी लहर के बाद उपचुनाव कराए जाने को लेकर दायर याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बाद कराए जाने के लिए दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अभी उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में याचिका प्री-मेच्योर है। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में विधानसभा के उपचुनाव जल्द कराए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर और नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसको देखते हुए चुनाव कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद कराए जाएँ। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि अभी चुनाव होने से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने तर्क दिया कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोरोना की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही कराए जाएँगे। फिलहाल प्रदेश में अभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। श्री सेठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ही सक्षम संस्था है। चुनाव कब कराना है, यह निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है।
Created On :   23 Sept 2021 3:35 PM IST