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गिरफ्तारी के बजाय गोविंद सिंह को बचाने का प्रयास कर रही है पुलिस
डीजीपी सख्त कदम उठाएं वरना उनके खिलाफ होगी सख्ती - सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क दमोह/ जबलपुर । देवेंद्र चौरसिया हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी और पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान मप्र के डीजीपी की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा, आरोपी जो मौजूदा विधायक का पति भी है। कानून में प्रावधान होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। कोर्ट ने कहा, आपराधिक कानून की प्रक्रिया से आरोपी को बचाने के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। कोर्ट ने डीजीपी को अपना शपथ पत्र पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 5 अप्रैल को निर्धारित की है।
इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने डीजीपी को कहा है कि गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर वे बीते 12 मार्च को दिए आदेश का पालन करने सख्त कदम उठाएं, अन्यथा कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने मजबूर होगी।
इन बिंदुओं पर देना होगा डीजीपी को शपथपत्र
* आरोपी गोविंद सिंह को किन आधारों पर और किस तारीख से पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी?
* क्या उसको दी गई सुरक्षा आज भी बरकरार है?
* यदि सुरक्षा बरकरार नहीं है तो किस तारीख से वह वापस ली गई?
याचिकाकर्ता सोमेश चौरसिया के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने बताया कि शासन की ओर से आरोपी को दिए गए गनमैन को लेकर कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि एक आरोपी को सुरक्षा क्यों दी गई? इसका शपथ पत्र दें। कोर्ट ने मामले में डीजीपी द्वारा एसपी दमोह को दी गई क्लीन चिट पर भी सवाल उठाए।
हाईकोर्ट में 15 अप्रैल तक सुनवाई बढ़ी : मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। हटा के एडीजे आरपी सोनकर द्वारा 8 जनवरी 2021 को देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में गोविंद सिंह का नाम जोडऩे और उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था। एडीजे के इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।
Created On :   27 March 2021 3:02 PM IST