मैनिट में अवैध रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हटाए जाएं

Remove illegally appointed assistant professor in MANIT
 मैनिट में अवैध रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हटाए जाएं
 मैनिट में अवैध रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हटाए जाएं

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मैनिट भोपाल में अक्टूबर 2017 को असिस्टेंट प्रोफेसरों की हुईं नियुक्तियों को अवैध बताने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सोमवार को एक मामले पर नोटिस जारी करते हुए अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। डॉ. पीजी नाजपाण्डे की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि 6 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के आधार पर देश के विभिन्न नेशनल इंस्टीट्यूटों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां योग्यता में छूट देकर की गईं थीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसी नियुक्तियों को अवैध बताकर निरस्त किया है। ऐसे में मैनिट भोपाल में हुईं नियुक्तियां अवैध होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। आवेदक की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

Created On :   3 March 2020 7:54 AM GMT

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