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सर्विस चार्ज और क्षतिपूर्ति के साथ लौटाओ एलईडी टीवी की कीमत
वारंटी अवधि में आई खराबी पर जिला उपभोक्ता फोरम का सेन्सुई कंपनी व डीलर्स को आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । वारंटी अवधि के दौरान 40 हजार कीमत वाली एलईडी टीवी में आई खराबी को दूर न करने को फोरम ने सेवा में कमी माना है। फोरम के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल ने अनावेदक सेन्सुई इंडिया प्रा.लि. के जबलपुर स्थित सर्विस सेंटर व विक्रेता भवानी एजेंसी को कहा है कि वे आवेदक को एक माह के भी उक्त टीवी की कीमत वापस करें। इसके साथ ही वारंटी अवधि में लिये गये 13 सौ रुपये की सर्विस चार्ज की राशि व मानसिक पीड़ा हेतु 3 हजार व वाद व्यय के दो हजार रुपये का भुगतान अलग से करे। फोरम ने यह फैसला सराफा वार्ड निवासी आलोक दुबे की ओर से दायर परिवाद पर दिया। आवेदक का कहना था कि उसने भवानी एजेंसी से 12 मार्च 2016 को 50 इंच की सेन्सुई कंपनी की एलईडी टीवी 40 हजार रुपये में खरीदी थी। उसकी वारंटी पांच साल की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही टीवी में खराबी आने लगी। 14 अगस्त 2018 को टीवी पूरी तरह से बंद हो गई। शिकायत करने पर कंपनी ने टेक्नीशियन को भेज।
टीवी का मुआयना करने पर टेक्नीशियन का कहना था का उसमें सुधार कार्य संभव नहीं है। वारंटी अवधि के बाद भी टैक्नीशियन ने उनसे 13 सौ रुपये सर्विस चार्ज लिया। इसके बाद से वह लगातार अनावेदकों से संपर्क करते रहे, लेकिन टीवी न बदलने पर यह मामला फोरम में दायर किया गया था।
सुनवाई के बाद फोरम ने अनावेदकों के रवैये को सेवा में कमी बताते हुए आवेदक को टीवी की कीमत लौटाने के आदेश दिए।
Created On :   14 Jan 2020 7:49 AM GMT