शहरों के मास्टर प्लान को रिव्यू करें - मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने की नगर एवं ग्राम निवेश के कार्यों की समीक्षा

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शहरों के मास्टर प्लान को रिव्यू करें - मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने की नगर एवं ग्राम निवेश के कार्यों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, शाजापुर। शाजापुर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शहरों के मास्टर प्लान को रिव्यू करें। जरूरत हो तो इसके लिये एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएँ ली जा सकती हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कई शहरों का विस्तार इतना हो गया है कि मास्टर प्लान में निर्धारित कृषि भूमि शहर के अंदर आ गयी है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का डायवर्सन नहीं होने से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। श्री सिंह ने कहा कि मास्टर प्लान के रिव्यू होने से इनको लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि के उपयोग के संबंध में अलग से भी नीति बनायें, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। बैठक में बताया गया कि भोपाल मास्टर प्लान में दावे-आपत्ति 9 अगस्त, 20 तक बुलायी गयी हैं। नगरीय निकायों की आय बढ़ाने बनायें प्लान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों की आय बढ़ाने की योजना बनायें। उन्होंने कहा कि निकायों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। श्री सिंह ने लैण्ड पूलिंग के प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करें। भूमि उपयोग की जानकारी ऑनलाइन बैठक में आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश श्री अजीत कुमार ने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में वेब बेस्ड एप्लीकेशन अल्पास के माध्यम से भूमि उपयोग की जानकारी एवं विकास अनुज्ञा ऑनलाइन दी जा रही है। प्रदेश के 16 अन्य शहरों में भी भूमि उपयोग का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन दिया जा रहा है। जीआईएस आधारित विकास योजना बनायी जा रही है। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुराने नगरीय निकायों के साथ ही नवगठित नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन और वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही समय-सीमा में करवायें।

Created On :   23 July 2020 1:10 PM GMT

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