शाजापुर: दो प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस के 8 सिलेंडर जप्त

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शाजापुर: दो प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस के 8 सिलेंडर जप्त

डिजिटल डेस्क, शाजापुर। शाजापुर मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशानुसार तहसीलदार डॉ. मुन्ना अड़, सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एस.एस. खत्री व श्री आर.के. काम्बले, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री अजयसिंह खराडिया के संयुक्त दल द्वारा शाजापुर जिला मुख्यालय के ए.बी. रोड स्थित सन्तुष्टि रेस्टोरेंट एवं नई सडक स्थित महाराजा होटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संन्तुष्टि रेस्टोरेंट द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किये जाने से भारत गैस कम्पनी के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) तथा महाराजा होटल से भारत गैस कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) जप्त किये गये।

इसके साथ ही दल ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी इकट्ठे किये। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच.आर. सुमन ने बताया कि उक्त दोनों प्रतिष्ठानों के द्वारा कारोबार स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम का व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर दृवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 की कण्डिका 3.1.(ग) का उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से इनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

Created On :   21 Jan 2021 9:42 AM GMT

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