प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने कराया महिला का तबादला, हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति के निर्देश

State Congress general secretary transfers woman, High court gives instructions for status quo
प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने कराया महिला का तबादला, हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति के निर्देश
प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने कराया महिला का तबादला, हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । खण्डवा के महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ उस महिला अफसर को हाईकोर्ट से राहत हाईकोर्ट मिली है, जिसका तबादला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महा सचिव परमजीत सिंह नारंग की आरोपित सिफारिश पर किया गया था। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले पर लगे आरोपों को संजीदगी से लेते हुए याचिका में अनावेदक बनाए गए प्रदेश कांग्रेस के महासचिव परमजीत सिंह नारंग, खण्डवा कलेक्टर तनवी सुन्दरियाल सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए महिला के तबादले पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
श्रीमती जयश्री पंजारे की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग खण्डवा (ग्रामीण) में वह 23 अप्रैल 2015 से सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ थीं। आवेदक का आरोप है कि संतोषजनक कार्य करने के बाद भी उनका तबादला 5 जुलाई 2019 को खण्डवा से बैदी किया गया। इसके बाद 23 जुलाई 2019 को जारी संशोधित रिलीविंग आदेश के जरिए आवेदक को भंवरपुरा में ट्रांसफर किया गया। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से उसके मामले पर पुनर्विचार के निर्देश 6 सितंबर को दिए गए। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि खण्डवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल 15 नवम्बर को एक नया आदेश जारी करके उनके पुराने ट्रांसफर और रिलीविंग आदेश को यथावत रखा। आरोप है कि ये कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसलिए की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता के स्थान पर खण्डवा में ही पदस्थ शैलश्री चौरे को लाने मप्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव परमजीत सिंह नारंग (पट्टू भैया) का दवाब था। आरोप यह भी है कि याचिकाकर्ता के तबादले के लिए परस्पर पदपूर्ति को वजह बताया गया, जबकि ऐसी कोई मंशा उन्होंने कभी भी नहीं जताई थी। कलेक्टर द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई कार्रवाई को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुबोध कठर ने दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को संजीदगी से लेते हुए याचिकाकर्ता के तबादले पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
 

Created On :   24 Dec 2019 2:19 PM GMT

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