राज्य सूचना आयोग का क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश सही, याचिका खारिज

State Information Commission order granting compensation, petition dismissed
राज्य सूचना आयोग का क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश सही, याचिका खारिज
राज्य सूचना आयोग का क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश सही, याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी को 3 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को सही ठहराया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सूचना आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।लोक प्राधिकारी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 18 सितंबर 2020 को राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में तीन हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्पष्ट आदेश के उपरांत भी निर्धारित समय अवधि में अपीलार्थी को जानकारी नहीं देने से उसके श्रम, धन और समय की बर्बादी हुई है, इसलिए उसे 3 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सूचना आयोग ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करने के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, इसलिए क्षतिपूर्ति के आदेश को निरस्त किया जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने क्षतिपूर्ति के आदेश को सही पाते हुए याचिका खारिज कर दी है।
 

Created On :   17 Nov 2020 3:31 PM IST

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