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सब कुछ सरकार और हाईकोर्ट नहीं कर सकती, इस महामारी से निपटने जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे

कोरोना वायरस से संबंधित मामलों पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, सरकार को पूरे प्रदेश में सफाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सिर्फ सरकार और हाईकोर्ट अकेले कुछ नहीं कर लेगी। इस महामारी को लेकर जनता को भी अपनी जिम्मेदारियां समझना होंगीं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इन टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो पूरे प्रदेश में सफाई के पुख्ता इंतजाम करे और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे को इक_ा न होने दे। युगलपीठ ने सरकार को कहा है कि वो 26 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर अगली स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ये मामले इन्दौर के अधिवक्ता सुनील कुमार जैन, जबलपुर के अधिवक्ता अमित कुमार साहू, इन्दौर के अधिवक्ता सूरज उपाध्याय और इन्दौर के व्यवसायी मुकेश धनराज वाधवानी की ओर से दायर की गईं हैं। इन याचिकाओं में कोरोना वायरस को लेकर सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई है। बीते 17 मार्च को प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सरकार को अब तक किए गए इंतजामों का ब्यौरा पेश करने कहा था। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील कुमार जैन, अमित कुमार साहू, मोहन सिंह चंदेल और व्यवसायी मुकेश धनराज स्वयं हाजिर हुए। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शेखर शर्मा, शासकीय अधिवक्ता एचके उपाध्याय, हिमान्शु मिश्रा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका मिश्रा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सरकार को निर्देश जारी किए।
सरकार ने कहा- प्रदेश में कोरोना का पहला स्टेज, संदिग्धों का किया जा रहा उपचार राज्य सरकार द्वारा पेश की गई दूसरी स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में प्रदेश में यह पहली स्टेज है। अभी जो भी संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें ऑबर्जवेशन में रखकर उन्हें क्वारंटाईन या आईसोलेट किया जा रहा है। अभी सभी जिलों में 64 क्वारंटाईन सेन्टर चिन्हित किए गए, जहां पर 1304 बिस्तर उपलब्ध हैं। उन सभी सेन्टरों में दवा, खाना और अन्य आवश्यक उपलब्ध हैं। इतनी ही नहीं, इस महामारी से निपटने हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लैक्स को बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही रेलवे अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश
दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश
1- प्रदेश में जिला प्रशासन, वित्तीय संस्थानों और अन्य एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली सभी वसूली की कार्रवाई फिलहाल टाल दी जाएं।
2- यदि किसी मामले में कार्रवाई काफी जरूरी है तो राज्य सरकार द्वारा संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जाएं।
3- पूरे प्रदेश में सफाई के पर्याप्त इंतजाम राज्य सरकार द्वारा किए जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का कचरे इक_ा न होने दिया जाए।
4- नागरिकों से अपील है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंके। घरों से निकलने वाले कचरे को भी कचरा संग्रहण वाहनों में डाला जाए।
Created On :   21 March 2020 1:47 PM IST