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बगैर स्वीकृति के अवैध कॉलोनी में प्लाटिंग कर रहा था बदमाश अब्दुल कदीर

डिजिटल डेस्क जबलपुर। बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग करने वाले बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ 8 अपराधों में हत्या का प्रयास, आम्र्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़ आदि के एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
इस संबंध में पुलिस ने बताया कि अधारताल थाना में दिनंाक 10-01-2021 को कार्यपालन यंत्री नगर निगम अजय शर्मा की ओर से नगर निगम के सब इंजीनियर सतेन्द्र दुबे ने लिखित शिकायत की कि ग्राम गुरदा खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की भूमि पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के द्वारा अवैध कॉलोनी बना कर प्लाटिंग की गयी है।
म.प्र. नगर पालिका कालोनायजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम 1998 का लायसेंस एवं पुन: निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया गया है, एवं न ही कालोनी विकास की अनुमति ली गयी है।
शिकायत पर नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 का उल्ल्ंाघन करना पाया जाने पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल कुरैशी के पीछे अधारताल के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के विरूद्ध थाना अधारताल में 8 अपराध- हत्या का प्रयास, आम्र्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफ़ोड़ आदि के एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट आदि के तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।