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खजुराहो में पार्क और पार्किंग की जमीन पर यथास्थिति बरकरार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्दर सिंह की डिवीजन बैंच ने खजुराहो के मंदिर के समीप स्थित बच्चों के पार्क और पार्किंग के लिए आरक्षित जमीन पर यथास्थिति का आदेश बरकरार रखा है। डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दे दी है। यह याचिका क्रांतियुग समाज समिति खजुराहो की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि खजुराहो के मंदिर के समीप बच्चों के पार्क के लिए जमीन को आरक्षित किया गया है। इस शासकीय जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए निजी नामों पर नामांतरण करा दिया गया है। इस मामले में एक पटवारी को सजा हो चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर और समरेश कटारे ने तर्क दिया कि दस्तावेजों में कूटरचना कर शासकीय जमीन पर निजी लोगों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को नियत की है।
Created On :   23 Feb 2021 3:31 PM IST