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नदी, तालाबों और कुण्डों में नहीं हो सकेगा विसर्जन
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मूर्ति, सवारी, ताजिये, टिपारी आदि का नदियों, तालाबों, कुण्डों एवं अन्य सार्वजनिक जल स्रोतों में विसर्जन करना प्रतिबंधित रहेगा और इन स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यों एवं त्योहारों के आयोजन पर रोक लगाने के साथ ही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने धारा 144 (1) के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। कोरोना के संक्रमण से लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुये सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झाँकी एवं ताजिये आदि स्थापित भी नहीं किये जा सकेंगे। इसी प्रकार धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस, रैली अथवा शोभायात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रमों में भी रोक लगा दी है।
आदेश में कहा गया है कि धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर एक परिसर में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उपासना स्थलों पर फेस मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। यह आदेश दो माह तक पूरे जिले में लागू रहेगा।
Created On :   26 Aug 2020 1:18 PM IST