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छेड़छाड़ के आरोपी टीआई को मिली अग्रिम जमानत
By - Bhaskar Hindi |25 Aug 2020 8:31 AM GMT
छेड़छाड़ के आरोपी टीआई को मिली अग्रिम जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । डिण्डोरी जिले के शहपुरा थाने के टीआई हेमंत विष्णु बर्वे को महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने के मामले में जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। आरोपी टीआई की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ठाकुर की दलील थी कि उनके मुवक्किल के शिकायतकर्ता महिला कांस्टेबल से अच्छे संबंध हैं और दोनों कई जगहों पर एकसाथ भी जा चुके हैं। ऐसे में टीआई द्वारा उसका हाथ पकडऩा छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में इस मामले को अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मानते हुए कहा कि 15 दिनों में सरेण्डर करने पर आरोपी टीआई तो तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए।
Created On :   25 Aug 2020 8:31 AM GMT
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