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निजी अस्पताल में दो दिन भर्ती थी कोरोना से संक्रमिज हुई महिला मरीज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पिछली रात आए तीन पॉजिटिव में से एक भानतलैया निवासी जो 46 साल की महिला है, जिसके बारे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसे अस्पताल से ही वायरस संक्रमण हो सकता है। यह महिला गायनिक परेशानी के कारण दो निजी अस्पतालों में इलाज कराने गई थी, इनमें से एक में वह दो दिन भर्ती भी रही। महिला 3 मरीजों वाले रूम में थी जहाँ पड़ोस के पलंग के मरीज के लगातार खाँसने से परेशान होकर उसने प्रबंधन से आपत्ति जताई तब उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। इस घटना को कई तरह की चर्चाओं से जोड़ा जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला का घर न्यू रामनगर अधारताल में है, पिछले कुछ दिनों से वह भानतलैया में अपनी बहन के यहाँ रह रही थी। बताया गया कि 27 मई को वह जाँच कराने जबलपुर हॉस्पिटल गई थी। वहाँ के इलाज से आराम नहीं मिलने पर 3 दिन बाद 30 मई को वह विजय नगर स्थित शैल्बी अस्पताल में इलाज कराने गई। वहाँ उसे दो दिन के लिए भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार उसे जिस वार्ड में रखा गया था वहाँ भर्ती एक बुजुर्ग मरीज के लगातार खाँसने पर उसने आपत्ति जताई थी जिसके बाद उसे वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। महिला को ब्लीडिंग की परेशानी थी जिसके लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी की तैयारी की। ऑपरेशन के पहले कराए जाने वाले टेस्टों में कोविड की भी जाँच हुई जिसमें वह पॉजिटिव आई है। उनके संपर्क में रहे स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। तीन पॉजिटिव में से एक खाई मोहल्ला हनुमानताल निवासी 6 साल की बच्ची है। 30 मई को उसकी दादी पॉजिटिव आईं थीं।
निजी अस्पताल में जाँच के बाद हुई सैंपलिंग -
एक अन्य पॉजिटिव प्रेमसागर चौकी के पास रहने वाला 42 वर्षीय व्यक्ति है। इनका संपर्क किसी पॉजिटिव से नहीं होने की जानकारी मिली। बुखार आने पर ये 28 मई से दो दिन विक्टोरिया अस्पताल इलाज कराने गए, लेकिन वहाँ से आराम नहीं मिलने पर वे एक जून को भंडारी अस्पताल गए। वहाँ जाँच के दौरान एक्स-रे लिया गया जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें विक्टोरिया में कोरोना जाँच कराने की सलाह दी थी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।