कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन - धार्मिक आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का आदेश दिय हाईकोर्ट ने

Violation of Corona Guideline - High court ordered to present video recording of religious event
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन - धार्मिक आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का आदेश दिय हाईकोर्ट ने
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन - धार्मिक आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का आदेश दिय हाईकोर्ट ने

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस को निर्देश दिया है कि भोपाल में 3 जनवरी 2021 को धार्मिक आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 21 जून का नियत की है।  रामपुर जबलपुर निवासी अधिवक्ता सुशील पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित दिगंबर जैन मुनि भक्त सम्मेलन में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए गोविंदपुरा एसडीएम ने आयोजकों को कार्यक्रम में दो हजार लोगों को शामिल करने की अनुमति दी। अधिवक्ता संजय वर्मा ने तर्क दिया कि कोरोना काल में 2 हजार लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दिए जाने से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से फोटोग्राफ पेश कर कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से गलत जानकारी दी जा रही है। इस पर डिवीजन बैंच ने भोपाल पुलिस को धार्मिक आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   27 May 2021 11:18 AM GMT

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