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आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 जमानती हैं या नहीं?
भोपाल के एक बीज विक्रेता के खिलाफ दर्ज मामले पर हाईकोर्ट ने उसके पैरोकार को दिए पक्ष रखने के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । भोपाल के एक बीज विक्रेता के खिलाफ दर्ज आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले पर हाईकोर्ट तय करेगा कि धारा 3 व 7 जमानती है या नहीं। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इन धाराओं को लेकर विभिन्न अदालतों के विरोधाभासी फैसलों के मद्देनजर यह निर्देश दिए। हालांकि अदालत ने 3 माह के लिए व्यापारी को अंतरिम जमानत का लाभ देकर मामले की अगली सुनवाई नवम्बर माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। अदालत ने यह निर्देश भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम के सामने रहने वाले नायब दस्तगिर की ओर से दायर जमानत अर्जी पर दिए। उसके खिलाफ घटिया धान बेचनेे के आरोप में जहांगीराबाद थाने में कृषि विकास अधिकारी एसके शर्मा की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले में गिरफ्तारी से बचने यह जमानत अर्जी दायर की गई।
विक्रेता है, उत्पादक नहीं
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उनका मुवक्किल विक्रेता है, उत्पादक नहीं। ऐसे में बीज नियम के प्रावधानों के तहत सिर्फ उसका लाईसेन्स सस्पेण्ड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आरोपी पर लगा आरोप जमानती है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि हाईकोर्ट के कुछ फैसले विरोधाभासी हैं। कुछ में धारा 3 व 7 को जमानत बताया गया, कुछ में नहीं। अदालत ने आरोपी को तीन माह के लिए अंतरिम जमानत देकर उसके पैरोकार को कहा कि दोनों धाराएं जमानती हैं या नहीं, इस पर वे पक्ष रखें। आरोपी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा और विकास कुमार पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   11 Oct 2019 3:06 PM IST