डंडा से पीटकर की थी पति की हत्या, पत्नी को आजीवन कारावास

Wife killed drunken husband by stick, life imprisonment and fine
डंडा से पीटकर की थी पति की हत्या, पत्नी को आजीवन कारावास
डंडा से पीटकर की थी पति की हत्या, पत्नी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, कटनी। पति की शराबखोरी और आए दिन की मारपीट से तंग महिला गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और अपने ही हाथों से सुहाग उजाड़ लिया। अब हत्या के अपराध में महिला को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामला बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अब्दुल्लाह अहमद ने प्रदीप गुप्ता की हत्या का आरोप प्रमाणित होने पर महिला सिल्लोबाई उर्फ शीला गुप्ता आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 201 में तीन माह के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र नागोत्रा ने की।
 

हाथ पैर बांधकर की थी हत्या

घटनाक्रम के अनुसार 31/8/2015 को कुआं निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता की पत्नी सिल्लोबाई उर्फ शीला गुप्ता ने पति के हाथ-पैर रस्सी से बांध कर पत्थर, लाठी मारकर हत्या कर दी थी। प्रदीप के घर में हुए विवाद की जानकारी गांव के लोगों को लगने पर उप सरपंच के साथ लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन महिला ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। तब गांव के लोगों ने बहोरीबंद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसके घर पहुंचकर घायल प्रदीप को शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारपीट से प्रदीप का सिर फट गया था, कान के नीचे भी घाव था एवं हाथ-पैर गंभीर चोटें थीं। पुलिस ने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। महिला ने पुलिस को दिए बयान में अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि पति प्रदीप शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था।जिससे वह तंग आ चुकी थी घटना के दिन भी वह शराब पीकर आया और मारपीट करने लगा जिसे वह नहीं सकी और उसने घटना को अंजाम दिया ।
 

Created On :   27 July 2019 7:47 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story