Panna News: विद्युत उपभोक्ताओं से लोक अदालत एवं समाधान योजना का लाभ लेने की अपील

Panna News: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संभाग पन्ना द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से लोक अदालत में छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है। कार्यपालन अभियंता अमितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शनिवार ०9 मई को आयोजित लोक अदालत में विद्युत चोरी के प्रकरणों में धारा 135/126 के तहत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत कंपनी द्वारा समाधान योजना अंतर्गत आगामी 15 मई तक बकाया विद्युत बिलों में भी छूट प्रदान की जा रही है।
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ईई ने जानकारी दी कि पन्ना संभाग अंतर्गत अजयगढ़ अजयगढ़-2 पन्ना शहर, पन्ना ग्रामीण, देवेन्द्रनगर, गुनौर और सलेहा वितरण केन्द्र के ग्रामों में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से समाधान योजना के तहत बकाया विद्युत बिलों की वसूली सूची कर्मचारियों को प्रदान की गई है। जिसके तहत उपभोक्ताओं से घर-घर संपर्क भी किया जा रहा है। समाधान योजना में बकाया विद्युत देयक का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक किया जा सकता है। एकमुश्त अथवा किश्त में भुगतान पर सरचार्ज राशि की छूट का लाभ मिलेगा। विद्युत उपभोक्ताओं से लोक अदालत सहित समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।
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Created On :   8 May 2026 6:08 PM IST












