पन्ना: भवन निर्माता एवं ठेकेदार के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

भवन निर्माता एवं ठेकेदार के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर
  • भवन निर्माता एवं ठेकेदार के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर
  • निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल में काम कर रहे मिस्त्री की विद्युत करण्ट से हुई मौत का मामला

डिजिटल डेस्क, पन्ना। सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदुआ चौकी के हरदुआ स्थित बस स्टैण्ट स्थित निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे ३० वर्षीय मिस्त्री की मकान की छत से निकले शासकीय बिजली के तार के सम्पर्क में आने से करण्ट लगने से दिनांक २५ जून २०२४ को सुबह लगभग ७:३० बजे मौत हो गई थी। विद्युत करण्ट से मजदूर मिस्त्री रामकिशोर उर्फ किशोर पटेल पिता लल्लू प्रसाद पटेल की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मर्ग प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा विवेचना में मर्ग सूचना सफीना फार्म, नक्शा, पंचनामा एवं मृतक की पीएम रिपोर्ट एवं मृतक के परिजनो पिता लल्लू प्रसाद पटेल, पत्नी कमला पटेल, भाई बृजेश पटेल आदि के लिए गए कथनों का अवलोकन किया गया और विवेचना जांच में पाया गया कि पवन जैन द्वारा निवासी हरदुआ द्वारा बस स्टैण्ट हरदुआ के समीप स्थित मकान में दूसरी मंजिल की छत का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ कराया व मकान के छत के निर्माण कार्य का संचालन करने तथा मकान निर्माण करवाने का कार्य ठेकेदार रामसुख पटेल निवासी हरदुआ को सौंपा गया था जो कार्य ठेकेदार रामसुख पटेल के निर्देशन में हो रहा था छत में लोहे की छड़ बिछाकर छत का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।

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निर्माण कार्य में ठेकेदार रामसुख द्वारा मिस्त्री के कार्य के लिए मृतक रामकिशोर पटेल उर्फ किशोर पटेल को मकान के निर्माण कार्य में लगाया था जांच में घटना स्थल में पाया गया कि पवन जैन के निर्माणाधीन मकान की छत के ऊपर कुछ दूरी पर शासकीय बिजली के तार निकले है फिर पवन जैन द्वारा मकान के दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाकर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार रामसुख पटेल निवासी हरदुआ को सौंपी गई और रामसुख पटेल द्वारा कार्य में मिस्त्री रामकिशोर पटेल को काम में लगाया गया था। भवन निर्माता पवन जैन एवं ठेकेदार रामसुख पटेल द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक मकान का निर्माण कराने और उससे दिनांक २५ जुलाई को निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री रामकिशोर पटेल की छत के ऊपर से निकले शासकीय बिजली की तार की चपेट में आकर घायल होने तथा दमोह जिला अस्तपाल में पहुंचने के पूर्व उसकी मौत हो जाने का मामला पाया गया और मर्ग जांच विवेचना पूरी करते हुए सिमरिया थाने में पुलिस द्वारा आरोपी भवन निर्माता पवन जैन एवं ठेकेदार रामसुख पटेल के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३०४ के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

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Created On :   26 July 2024 1:26 PM IST

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