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पन्ना: मारपीट के आरोपीगणों को कारावास एवं जुर्माना
By - Bhaskar Hindi |21 Sept 2023 3:27 PM IST
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई द्वारा मारपीट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तगणों अंकू उर्फ शिवनारायण, सतेन्द्र सिंह एवं हीरेन्द्र सिंह को आईपीसी की धारा ३२३, ३४ के आरोप में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा १०००-१००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार फरियादी प्रदीप मिश्रा निवासी पतारा मोहल्ला अमानगंज द्वारा थाने में आरोपीगणों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने उनके साथ दिनांक २८ दिसम्बर २०१९ को शाम को ०६:३० बजे इस्सू के ढाबा में डण्डे तथा लात घूसों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
Created On :   21 Sept 2023 3:27 PM IST
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