Rewa News: नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री के मामले में आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क,रीवा। न्यायालय ने नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री के मामले में आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला 9 अप्रैल 2024 का है, जब मऊगंज पुलिस को इस आशय की सूचना मुखबिर से मिली थी कि बाईपास ब्रिज के पास एक महिला, 3 पुरुष एक सफेद कलर की बोरी में अवैध मादक पदार्थ लिए खड़े हैं। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा ओवरब्रिज के पास घेराबंदी की गई जहां से सफेद रंग की बोरी में नशीला मादक पदार्थ कप सिरप 190 शीशी शील बंद मिला तथा रयपर में प्रत्येक100-100 एमएल जिसमें 10 एमजी कोडीन फास्टेक होना लेख था।
मौके पर दो पुरुष एवं एक महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो महिला ने अपना नाम मूर्ति देवी उर्फ पंडिताइन, अशोक शर्मा उर्फ बेलैती, उमेश कुमार सेन उर्फ सिंघम होना बताया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया तथा आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर अतिरिक्त विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रीवा के यहां पेश किया गया। इस पर न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी मूर्ति देवी उर्फ पंडिताइन पति राम प्रसाद शर्मा निवासी वेदपाठी टोला मऊगंज, अशोक शर्मा उर्फ बेलैती वेदपाठी मऊगंज, उमेश कुमार सेन उर्फ सिंघम निवासी पन्नी झिरिया टोला मऊगंज को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने की सजा सुनाई गई है।
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