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Satna News: नाबालिग से रेप का मामला, 2 महिलाओं समेत 5 को 20 वर्ष की कैद

डिजिटल डेस्क,सतना। पानी भरने गई नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के गंंभीर में मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अमरपाटन के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र पवार की कोर्ट ने 2 मददगार महिलाओं समेत 5 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र अदालत ने आरोपी राजू नेवाड़ा पिता मनोहर, नीता रावत पत्नी राजू, दोनों निवासी फन्दाकला भोपाल, सुनील गौर, देवनारायण, दोनों के पिता रामलखन पटेल निवासी कचनरिया-सिहोर और भूरीबाई कोल पति शिवदास कोल निवासी झिरिया रामनगर पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी पंकज कुमार पटेल ने पक्ष रखा।
ये है मामला
अभियोजन के अनुसार 15 जून 2023 की सुबह करीब 5 बजे नाबालिग पानी भरने गई थी। उसी समय आरोपी राजू नेवाड़ा अपने साथी के साथ उसके घर के बाहर खड़ा था और उसे जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर उसका अपहरण कर भोपाल ले जाकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कृत्य किया।
रिपोर्ट पर रामनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने आईपीसी की धारा 366ए, 120बी, 370(4) और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6, सहपठित धारा 16 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   13 Aug 2026 9:37 PM IST










