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Satna News: एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक

- डीआईजी रीवा और सतना एसपी को हाईकोर्ट के नोटिस
- एएसआई की ओर से अधिवक्ता प्रवीण पांडेय एवं वैभव पांडेय ने पक्ष रखा।
- कोर्ट ने 2023 के आदेश के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर भी रोक लगा दी।
Satna News: एमपी हाईकोर्ट ने चार्जशीट के आधार एएसआई नरेंद्र मिश्रा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने डीजीपी, एडीजीपी, डीआईजी रीवा और एसपी सतना को नोटिस देकर जवाब मांगे हैं। एएसआई की ओर से अधिवक्ता प्रवीण पांडेय एवं वैभव पांडेय ने पक्ष रखा।
हत्या को हादसा बताने का आरोप
उन्होंने बताया कि हत्या के मामले को दुर्घटना बताने के मामले में जांच के बाद याचिकाकर्ता को दोषी करार देते हुए 31 मार्च 2023 को सर्विस बुक में निंदा का रिमार्क लिख दिया गया। बाद में डीआईजी ने सजा को कम पाते हुए स्वत: संज्ञान लेकर याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट जारी की और विभागीय जांच शुरू कर दी।
दलील दी गई कि पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के नियम के तहत स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई रिवीजन में दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2023 के आदेश के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर भी रोक लगा दी।
Created On :   31 July 2025 1:23 PM IST