Satna News: अभियोजन साबित नहीं कर सका 104 किलो गांजे की तस्करी

अभियोजन साबित नहीं कर सका 104 किलो गांजे की तस्करी
  • गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपियों को प्रकरण से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।

Satna News: एक क्विंटल से ज्यादा गांजा की तस्करी कर निर्माणाधीन मकान में रखने के आरोप कोर्ट में अभियोजन साबित नहीं कर सका। एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य में आई विसंगतियों और जब्तशुदा सेंपल प्रस्तुत नहीं किए जाने पर गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपियों को प्रकरण से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।

यह प्रकरण कोर्ट में बदेरा थाना पुलिस द्वारा आरोपी रमेश तिवारी और अनुज जायसवाल के विरुद्ध पेश किया गया था। अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने बताया कि तत्कालीन बदेरा थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडेय ने मुखबिर सूचना के आधार पर 9 फरवरी 2020 को आरोपी रमेश तिवारी के ग्राम पपराबरबंड़ा में निर्माणाधीन मकान में छापा मारकर अवैधानिक रूप से संग्रहित किए गए 104 किलो 550 ग्राम गांजे को जब्त करना बताया था।

जांच के बाद तस्करी में आरोपी अनुज जायसवाल के शामिल होना पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र न्यायिक विचारण के लिए विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपियों के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं पाए जाने पर यह निर्णय सुनाया है।

Created On :   31 July 2025 1:11 PM IST

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