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Satna News: 2 तस्करों को 10 साल की कैद और 1-1 लाख का जुर्माना

Satna News: नशीली कफ सिरप की तस्करी करते पकड़े गए दो नशे के सौदागरों को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपियों राजन सिंह पिता उदयभान सिंह, निवासी करही, सिविल लाइन, लवकेश पुत्र साधु चतुर्वेदी पिता नाथूराम चतुर्वेदी, निवासी करही कोठार, सिविल लाइन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत वर्मा की अदालत ने लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करते पकड़े गए आरोपी शिवपूजन द्विवेदी पिता रामखिलावन द्विवेदी, निवासी सितपुरा पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी अखिलेश अवधिया ने पक्ष रखा।
720 शीशी पकड़ी गई सिरप
अभियोजन के अनुसार नागौद थाना पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गाड़ी से नशीली कफ सिरप की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर नागौद थाना पुलिस ने पोंड़ी-पतौरा मार्ग, बीरपुर वेयरहाउस के पास 27 जनवरी 2024 को शाम करीब 6 बजे घेराबंदी की। इसी बीच आरोपी वाहन क्रमांक जीजे 12 डीएम 4917 से आते दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा पुलिस द्वारा किया गया, लेकिन वह नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस की घेराबंदी के चलते आरोपी मौके से भाग नहीं सके और पकड़े गए। आरोपियों के कब्जे से थाना पुलिस ने 1 लाख 22 हजार 4 सौ रुपए मूल्य की नशीली कफ सिरप जब्त की। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक बारह बोर की 2 नली बंदूक, कारतूस और कुल्हाड़ी भी बरामद किया।
इन धाराओं में मिली सजा
वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट और आम्र्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद प्रकरण न्यायिक विचारण के लिए विशेष कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी राजन सिंह और लवकेश चतुर्वेदी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, मध्यप्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/13 और 25/27 आम्र्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया। वहीं लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग पाए जाने पर आरोपी शिवपूजन द्विवेदी को आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   3 Dec 2025 2:05 PM IST












