Satna News: 3 हमलावरों को अपर सत्र अदालत ने दो साल कैद की सजा से दंडित किया

3 हमलावरों को अपर सत्र अदालत ने दो साल कैद की सजा से दंडित किया
  • घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।
  • पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक विचारण के लिए प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया।

Satna News: गांव जा रहे दो बाइक सवारों को रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगने और नहीं देने पर चाकू से हमला कर घायल कर देने के एक मामले में दोषी पाए गए 3 हमलावरों को अपर सत्र अदालत ने 2-2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव की अदालत ने आरोपी अनिल सिंह पिता गुरुशरण सिंह निवासी पौराणिक टोला, अनीश पिता मो. सफीक खान और साहिल पिता जाकिर हुसैन निवासी गढिय़ा टोला पर भादवि की धारा 324, 327/34 का अपराध साबित पाए जाने पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि से 15 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति आहत रघुराज सिंह को दिए जाने का निर्णय सुनाया है।

पेट में घोंपा चाकू

अभियोजन के अनुसार आहत रघुराज सिंह और अधिवक्ता राकेश सिंह मोटरसाइकिल से 12 अगस्त 2017 को गांव जा रहे थे। गढिय़ा टोला मोड़ के पास जैसे ही वे पहुंचे आरोपियों ने गाड़ी रुकवा ली और शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे। आहत रघुराज सिंह बीच-बचाव करने लगा तो आरोपी पिंटू उर्फ अनिल ने उसके पेट में चाकू मार दिया। घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।

जिला चिकित्सालय से प्राप्त सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक विचारण के लिए प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने पक्ष रखा।

Created On :   10 Jun 2025 5:51 PM IST

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