भ्रष्टाचार के आरोप: मोहम्मदिया एहसानिया स्कूल पर कार्यवाई की गेंद आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के पाले में

  • डीईओ ने जांच में गड़बड़ी मानी, लेकिन कार्यवाई के नाम पर केवल पत्र
  • शिकायत पर पूर्व में एमएलबी प्राचार्य के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई थी
  • विद्यालय के दस्तावेज नहीं देने का हवाला देते हुए जांच करने में असमर्थता जताई थी

डिजिटल डेस्क,सतना। मोहम्मदिया एहसानिया स्कूल की शिकायत पर की गई जांच में गड़बडिय़ां पाए जाने पर डीईओ ने आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल को कार्यवाई की अनुशंसा की है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुदान प्राप्त विद्यालय के विरूद्ध डीईओ कार्यालय को कार्यवाई के लिए सक्षम नहीं होने का हवाला देते हुए जांच प्रतिवेदन कार्यवाई के लिए आयुक्त भोपाल को प्रेषित किया है।

डीईओ कार्यालय ने यह जांच मो. जिया बेग द्वारा शासकीय अनुदान में घपला करने, दस्तावेजों में गड़बड़ी कर मान्यता प्राप्त करने समेत कई गड़बडिय़ों की शिकायत की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह जांच की गई है।

पहले जताई थी जांच में असमर्थता

दरअसल इस मामले में शिकायतकर्ता श्री बेग ने वर्ष 2023 के प्रारंभ से दिसंबर तक में कई शिकायतें डीईओ कार्यालय समेत शिक्षा विभाग के आला अफसरों से इस स्कूल और मोहम्मदिया एहसानिया कमेटी के अध्यक्ष सईद अहमद और विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध की थी।

आरोप थे कि इनके द्वारा शासकीय अनुदान के करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। शासकीय दर्ज आराजी को स्कूल की आराजी बताकर मान्यता हासिल की गई। नियमानुसार खेल मैदान की भी बात छिपाई गई और शिक्षा महकमे से मिलकर नियम विरूद्ध रूप से मान्यता हासिल की गई और ऐसे शिक्षकों को भी भुगतान किया गया, जो विद्यालय में नहीं हैं।

इस शिकायत पर पूर्व में एमएलबी प्राचार्य के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर डीईओ ने शिकायतकर्ता से ही विद्यालय के दस्तावेज नहीं देने का हवाला देते हुए जांच करने में असमर्थता जताई थी।

फिर जेडी रीवा के प्रेषित पत्र के बाद पुन: जांच की और दस्तावेज न होने और डीईओ कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होने का हवाला देते हुए जेडी को ही कार्यवाई करने का पत्र प्रेषित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

शिक्षा महकमे के आला अफसरों द्वारा विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा समिति द्वारा की जा रही गड़बडिय़ों की शिकायत पर जांच नहीं किए जाने पर शिकायतकर्ता मो. जिया बेग ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, कमिश्नर शिक्षा विभाग, ज्वाइन डायरेक्टर शिक्षा विभाग रीवा, कलेक्टर सतना, जिला शिक्षा अधिकारी सतना, सीईओ जिला पंचायत, प्राचार्य मोहम्मदिया एहसानिया उच्चतर माध्यमिक स्कूल और संचालक मोहम्मदिया एहसानिया स्कूल नजीराबाद के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत कर कार्यवाई की मांग की।

उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक 30462/2023 की सुनवाई करते हुए 22 दिसंबर 2023 को कमिश्नर/ डायरेक्टर शिक्षा विभाग भोपाल, जेडी रीवा, डीईओ सतना को तीन माह के अंदर जांच कर कार्यवाई करने का निर्देश दिया था।

फिर हुई जांच

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुन: इस मामले में जांच की खानापूर्ति करते हुए जांच की गई, लेकिन विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन पर कोई कार्यवाई नहीं की गई, बल्कि कार्यवाई की गेंद को आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के पाले में डाल दिया गया।

आधार यह दिए गए कि डीईओ कार्यालय शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय पर कार्यवाई करने में सामर्थ नहीं है। शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि 8वीं तक की मान्यता डीईओ कार्यालय द्वारा दी जाती है। इसी के आधार पर भोपाल द्वारा 12वीं की मान्यता भौतिक सत्यापन के बाद जारी की जाती है।

Created On :   9 Feb 2024 1:28 PM GMT

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