आरटीओ ने 20 शिक्षा संस्थाओं और कंपनियों को भिजवाए नोटिस, कहा - हेलमेट पहनना अनिवार्य

आरटीओ ने 20 शिक्षा संस्थाओं और कंपनियों को भिजवाए नोटिस, कहा - हेलमेट पहनना अनिवार्य
  • 20 शिक्षा संस्थाओं और कंपनियों को भिजवाए नोटिस
  • आरटीओ ने कहा - हेलमेट पहनना अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, वर्धा, प्रणिता राजुरकर। जिले में फिर एक बार हेलमेट सख्ती को लेकर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सख्त हो गया है। स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक व सरकारी कर्मियों को हेलमेेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत विभाग ने एक माह में करीब 20 शैक्षणिक संस्था व विभिन्न कंपनियों को नोटिस भेजा है। अन्य संस्थाओं और कंपनियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कह जा रहा है कि यदि की सख्ती नहीं की गई तो सीधे संस्था संचालकों पर ही जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

इन्हें भेजे गए नोटिस

एस. एम. बापूराव देश सूत गिरणी, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, एमआईडीसी वर्धा, आरएसआर मोहता जिनिंग मिल, हिंगणघाट, बापूराव देशमुख शक्कर कारखाना वेला, लॉयड्स स्टील इंडस्ट्री भूगांव, वर्धा, इंडस्ट्रियल ऑक्सिजन भूगांव, वर्धा, गिमाटेक्स हिंगणघाट, बीईसी फर्टिलाइजर पुलगांव, इंदिरा सूत गिरणी, वर्धा, जयभारत टेक्सटाइल्स,पुलगांव, हिंगणघाट टेक्सटाइल्स, सीडीईटी एक्सप्लोजिव आष्टी शहीद, वी.पी. टेक्सटाइल्स, शंकर अग्रो प्रा. लिमिटेड, सुगुणा पोल्ट्री फार्म, हिंगणघाट, महालक्ष्मी टीएमटी देवली, दी घी ऑरचर्ट प्राइवेट लिमिटेड वेला, हिंगणघाट, इंद्रजीत इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्धा, विल्स इंडिया लिमिटेड देवली, गैमन इंडिया, देवली, उत्तम गल्वा मेटालिक कंपनी

इन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थाओं को भी नोटिस भेजा गया है। अब नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर 1 हजार रूपए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों को लेकर उपप्रादेशिक परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं।

हेलमेट पहनना जरूरी होने के बावजूद भी कुछ लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे में कई बार हादसे में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने जिले के स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मियों को हेलमेट सख्ती का निर्णय लिया है। जिसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

संबंधित संस्थाओं से वसूली जाएगी राशि

मो. समीर मो. याकुब, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के मुताबिक मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के नियम 128 के तहत दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दोपहिया पर आनेवाले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में संस्था चालक व कंपनी संचालकों ने विद्यार्थी व कर्मचारियों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरुक करना आवश्यक है। अन्यथा अब संस्था से ही जुर्माने की राशि वसूली जाएगी।


Created On :   7 Jun 2023 2:11 PM GMT

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