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जिला न्यायालय का वारंट जारी: भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा नहीं देने पर टोल प्लाजा जब्त करने का आदेश

Washim News. भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में जिला न्यायालय ने ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए संबंधित टोल प्लाजा जब्त करने के वारंट जारी किए हैं। पक्षकार के अधिवक्ता एड. उदय देशमुख ने इसकी जानकारी दी। न्यायालय के इस फैसले की जिलेभर में चर्चा है।
भूमि अधिग्रहण के बाद भी नहीं मिला पूरा मुआवजा
जानकारी के अनुसार, वाशिम बाईपास सड़क निर्माण के लिए मौजे जांभरुन नावजी स्थित गुट नंबर 55, 56 और 57 की भूमि बेबीताई दिनकर गर्जे एवं उनके पुत्र विट्ठल दिनकर गर्जे से अधिग्रहित की गई थी। यह भूमि राज्य राजमार्ग-51 (वाशिम–रिसोड़ मार्ग) से सटी हुई थी तथा पहले ही गैर-कृषि (एनए) घोषित की जा चुकी थी।
भूमि अधिग्रहण के दौरान केवल अधिकृत प्लॉट का मुआवजा दिया गया, जबकि लेआउट की सड़कें, खुले भूखंड और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही, राजमार्ग से सटी भूमि होने के बावजूद उसका मूल्यांकन निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किया गया।
अपर जिलाधिकारी ने बढ़ाई थी मुआवजा राशि
इस पर बेबीताई एवं विट्ठल गर्जे ने अपर जिलाधिकारी के समक्ष अपील की। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी ने भूमि का पुनर्मूल्यांकन करते हुए राजमार्ग से सटी भूमि के अनुरूप मुआवजा बढ़ाने और अधिग्रहित सभी हिस्सों का भुगतान करने के निर्देश दिए।
इसके बावजूद संबंधित प्राधिकरण ने संशोधित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद किसानों ने बकाया राशि की वसूली के लिए वाशिम जिला न्यायालय में छह निष्पादन आवेदन दायर किए।
टोल प्लाजा जब्त करने के वारंट जारी
न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर किसानों ने तोंडगांव स्थित तोंडगांव–धुमका टोल प्लाजा जब्त करने की मांग की। बताया गया कि इस टोल प्लाजा से प्रतिदिन दो से तीन लाख रुपये से अधिक का टोल संग्रह होता है।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने किसानों की मांग स्वीकार करते हुए 7 जुलाई 2026 को टोल प्लाजा जब्त करने के वारंट जारी किए। अधिवक्ता उदय देशमुख के अनुसार, किसानों के मुआवजे की वसूली के लिए किसी टोल प्लाजा को जब्त करने का यह अपने प्रकार का पहला मामला माना जा रहा है।
Created On :   8 July 2026 8:29 PM IST












