Pune Child Rape: 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले भीमराव कांबले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, इस दिन दी जाएगी फांसी

4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले भीमराव कांबले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, इस दिन दी जाएगी फांसी
नसरपुर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करके और उसकी हत्या करने वाले भीमराव कांबले को उसके किए की सजा सुना दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके हत्या करने वाले भीमरांव कांबले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 29 जून (सोमवार) को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा जघन्य है। अदालत ने टिप्पणी भी की है कि ऐसे अपराध के लिए उम्रकैद काफी नहीं है और अगर कानून में फांसी से भी बड़ी कोई सजा देने का प्रावधान होता तो वो भी कम पड़ता।

तेजी से हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई बहुत तेजी से पूरी की गई। 25 जून को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 29 जून को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। फैसला सुनाए जाने के दौरान पीड़ित बच्ची के परिवार के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के बाद जांच से लेकर सजा तक की पूरी प्रक्रिया करीब 1 महीने के भीतर पूरी हो गई।

घर के बाहर खेल रही बच्ची को बनाया शिकार

यह दर्दनाक घटना 1 मई की है। उस दिन मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान 65 वर्षीय भीमराव कांबले ने उसको बहला-फुसलाकर पास की एक गौशाला में लेकर गया। वहां पर उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके सिर पर पत्थर रख दिया और हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने बॉडी को गोबर के ढेर के नीचे छुपा दिया। जब बच्ची काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और उसके बाद गौशाला में उसका शव मिला। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग देखकर पुलिस आरोपी तक पहुंची थी।

आरोपी को नहीं है पछतावा

दोषी ठहराए जाने के दौरान अदालत ने आरोपी से उसके अपराध के बारे में पूछा था। उसने पूरी घटना बताई, लेकिन अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया। सरकारी पक्ष ने भी अदालत को बताया कि पूरे मुकदमे के समय आरोपी के चेहरे पर उस अपराध को लेकर कोई भी अफसोस नहीं था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाने का आदेश दिया।

Created On :   29 Jun 2026 12:59 PM IST

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