Cheque Bounce Case: चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को बड़ी राहत, 2 करोड़ रूपये किए जमा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। चेक बाउंस केस में एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। राजपाल के वकील ने बताया कि राजपाल ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का पालन किया है। उन्होंने कोर्ट की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। इनमे से 1.15 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट और 85 लाख रुपए RTGS के रिए जमा करवाए गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की मध्यस्थता के रिए समाधान का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट में जमा राजपाल का पासपोर्ट रिलीज करने के लिए भी कहा है।
कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए दोनों पक्षों को मध्यस्थता के रिए समाधान के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह मध्यस्थ नियुक्त करेगा दोनो पक्ष उसके सामने तय तारीख पर जाएं। राजपाल के खिलाफ चेक बाउंस केस दर्ज करवाने वाली कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने इस पर सहमति जताई है। इसके बाद राजपाल के वकील ने कहा कि वह प्रोफेशनल कामों के लिए विदेश जाना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जब्त है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह उचित शर्तो के साथ राजपाल का पासपोर्ट रिलीज कर दे।
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क्या है मामला?
राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म बनाई थी इसका नाम था अता पता लापता। फिल्म के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। हालांकि, राजपाल यादव का कहना था कि ये एक इंवेस्टमेंट था। राजपाल यादव ये लोन चुका नहीं पाए और ये बढ़कर 9 करोड़ हो गया। इसी केस में उन्होंने 5 फरवरी 2026 में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। जिसके बाद बॉलीवुड की तमाम सितारों ने भी उनकी मदद की थी। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल ने यहां 2 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। इसके बाद उन्हें जेल जाने से राहत मिल गई है। साथ ही, मामला समाधान के लिए मध्यस्थ के पास भेज दिया गया।
Created On :   15 Oct 2026 1:50 PM IST












