टैरिफ और विवाद: ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को बताया अवैध, 5 दिन के अंदर-अंदर ये काम करने का दिया आदेश

ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को बताया अवैध, 5 दिन के अंदर-अंदर ये काम करने का दिया आदेश
अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए बड़ा झटका दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की व्यापार नीति को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी व्यापार अदालत ने उनके लगाए गए नए 10% ग्लोबल टैरिफ को गलत बताते हुए रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईरान के साथ तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने कहा कि सरकार ने पुराने व्यापार कानून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। कई राज्यों और छोटे कारोबारियों ने इन टैक्स को चुनौती दी थी। अदालत ने अब प्रभावित कंपनियों को पैसा वापस करने का भी आदेश भी दिया है।

अदालत ने टैरिफ को बताया गलत

अदालत ने कहा कि 1974 के व्यापार कानून की धारा 122 का इस्तेमाल इस मामले में सही नहीं था। ट्रंप प्रशासन ने व्यापार घाटे को वजह बताया था लेकिन जजों का मानना है कि अमेरिका किसी बड़े आर्थिक संकट में नहीं है। इसी कारण अदालत ने इन टैक्स को अवैध मान लिया।

5 दिन में पैसा लौटाने का आदेश

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जिन कंपनियों ने केस किया था उन्हें 5 दिनों के अंदर-अंदर रिफंड दिया जाए। हालांकि स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल पर पहले से लगे कुछ टैरिफ अभी जारी रहेंगे।

अब आगे क्या होगा?

अमेरिकी न्याय विभाग इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। इससे पहले भी टैरिफ से जुड़े मामलों में ट्रंप प्रशासन को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल यह मामला अमेरिका की व्यापार नीति और अर्थव्यवस्था पर नई बहस छेड़ रहा है।

Created On :   8 May 2026 8:52 AM IST

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