पाकिस्तान: एंटी आतंकी कोर्ट ने इमरान की बहन अलीमा खान के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस और अरेस्ट वारंट, बेल बॉन्ड भी खारिज किया

एंटी आतंकी कोर्ट ने इमरान की बहन अलीमा खान के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस और अरेस्ट वारंट, बेल बॉन्ड भी खारिज किया
रावलपिंडी आतंकवाद विरोधी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 80,000 का जुर्माना न भरने पर अवमानना नोटिस जारी किया

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। पाकिस्तान में आतंकी विरोधी कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ एक अवमानना नोटिस के साथ जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है। आपको बता दें अदालत ने ये वारंट दो साल पुराने डी चौक केस में जारी किया है। इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया से मिली। द एक्प्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, रावलपिंडी आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के जज अमजद अली शाह ने 80,000 का जुर्माना न भरने पर (contempt) अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट की पेशी में लेट होने से अलीमा खान के खिलाफ जमानती अरेस्ट वारंट भी जारी किया।

अदालत ने उनके जमानती बॉन्ड से 20 लाख रुपए जब्त करने की अभियोजक की मांग स्वीकार कर ली और रकम वसूली के लिए उनके गारंटर को नोटिस भी भेज दिया। कोर्ट ने बेल बॉन्ड को भी रद्द कर दिया।

आतंकवाद विरोधी अदालत में मामले केस की सुनवाई हो रही है, वह 26 नवंबर 2023 के डी-चौक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। उन पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार विरोधी नारे लगाने, तोड़-फोड़ और पत्थरबाजी का आरोप है। अदालत के दो बार बुलाने के बाद भी अलीमा और उनके वकील कोर्ट में तय वक्त पर नहीं हुए पहुंचे। अलीमा ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण विरोध बताया।

13 नवंबर, 2023 को पूर्व पीएम इमरान ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए "फाइनल कॉल (आखिरी आह्वान)" किया। पीटीआई समर्थकों ने सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंका था। डी-चौक प्रदर्शन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सेंटर है, जो रेड जोन (हाई-सिक्योरिटी )इलाके में आता है। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख सरकारी बिल्डिंग हैं।

Created On :   11 Dec 2025 8:11 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story