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कजाकिस्तान: दो मंजिला इमारत से टकराकर विमान क्रैश, 100 लोग थे सवार, अब तक 14 की मौत
हाईलाइट
- कजाकिस्तान के अल्माटी एयरपोर्ट के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त
- विमान में सवार थे 100 यात्री
- कई यात्रियों की मौत की खबर, कई यात्री घायल
डिजिटल डेस्क, नूरसुल्तान। कजाकिस्तान के अल्माटी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक विमान दो मंजिला इमारत से टकरा कर क्रैश हो गया। इस हादसे में अब तक 14 यात्रियों के मारे जाने की खबर है। अल्माटी एयरपोर्ट मैनेजमेंट के मुताबिक विमान में 100 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने दुर्घटना स्थल पर (क्रैश साइट) पर रेस्क्यू टीम को भेज दिया।
Plane with 100 people on board crashes in Kazakhstan, emergency services at the site - Almaty airport: Reuters pic.twitter.com/5F2q6jVD22
— ANI (@ANI) December 27, 2019
इस विमान में 95 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। विमान बेक एयर कंपनी का था। अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9 लोग घायल हैं। इसमें 6 बच्चे भी शामिल है। एयरपोर्ट के काफी करीब ही प्लैन क्रैश हुआ। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त प्लेन काफी नीचे उड़ रहा था। जिसके कारण प्लेन दो मंजिला इमारत से टकरा गया और क्रैश हो गया।
विमान सुबह 7.22 बजे क्रैश हुआ। इस हादसे के कारण प्लेन के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे के कारण कई लोकल नागरिक भी घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि प्लेश क्रैश की जांच की जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल कमिशन गठित किया जाएगा। इसके तहत क्रैश के कारणों का पता लगाया जाएगा।
#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100#Almaty#Алматыpic.twitter.com/qx9HiKbjSn
— Hamadi Aram (@H_Aram) December 27, 2019
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।