Anna University Case: चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में सुनाई सजा, 90 हजार रुपये जुर्माना सहित दोषी को उम्रकैद

चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में सुनाई सजा, 90 हजार रुपये जुर्माना सहित दोषी को उम्रकैद
  • अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले के दोषी को उम्रकैद
  • जज एम राजलक्ष्मी ने लगाया 90,000 रुपये का जुर्माना
  • वीडियो बना कर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था ज्ञानशेखरन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता को न्याय मिल गया है। चेन्नई की महिला अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसी के साथ, जज एम राजलक्ष्मी ने 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ज्ञानशेखरन को 28 मई को दोषी घोषित किया और सजा सुनाने के लिए सोमवार (2 जून) का दिन निश्चित किया। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई थी।

स्टालिन सरकार पर बीजेपी नेता का सवाल

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले पर भाजपा नेता डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि उसे दोषी ठहराया गया है। उसकी सजा में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। मैं दो बातें कहना चाहती हूं- कानूनी प्रक्रिया तेज रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टालिन सरकार इसका श्रेय कैसे ले सकती है। अगर वे इसका श्रेय ले रहे हैं, तो इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा?

जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि, अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही सेकेंड ईयर की छात्रा ने आरोप लगाया था कि जब अपने एक पुरुष मित्र के साथ वह कैंपस में थी तो बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन वहां आया। आते ही उसने छात्रा को इंटिमेट वीडियो दिखाई और धमकी दी कि वह उसे वायरल कर देगा। इसके बाद उसने छात्रा का बलात्कार किया। ज्ञानशेखरन सड़क के किनारे बिरयानी बेच कर पैसे कमाता था। यह मामला 23 दिसंबर 2024 का है।

Created On :   2 Jun 2025 1:14 PM IST

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