Mumbai Train Blast Case: 'आरोपी निर्दोष साबित हुए, फिर सरकार ने क्यों की अपील', मुंबई ट्रेस ब्लास्ट पर ओवैसी ने सरकार को घेरा

आरोपी निर्दोष साबित हुए, फिर सरकार ने क्यों की अपील, मुंबई ट्रेस ब्लास्ट पर ओवैसी ने सरकार को घेरा
  • ओवैसी ने केंद्र को घेरा
  • महाराष्ट्र सरकार से भी किए सवाल
  • 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ा है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया है। ओवैसी ने पूछा कि जब 18 साल बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया, जब उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया तो सराकर अपील क्यों कर रही है? मालूम हो कि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर सभी आरोपियों को छोड़ने का आदेश दिया था। 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिया भी कर दिया गया था। लेकिन अब SC ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी कर दिया है।

ओवैसी ने उठाए सवाल

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि 18 साल बाद रिहा हुए आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब वे पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए हैं, तो आप यह अपील क्यों कर रहे हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर मालेगांव विस्फोट के आरोपी जिस पर फैसला सुरक्षित है, बरी हो जाते हैं, तो क्या आप तब भी अपील करेंगे?

अलग-अलग ट्रेनों में हुए थे धमाके

यह केस साल 2006 का है। मुंबई की सात अलग-अलग लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। यह ट्रेनें मुंबई की पश्चिम रेलवे लाइन पर चल रही थीं। इस वस्फोर्ट में 180 से भी अभिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

Created On :   24 July 2025 4:45 PM IST

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