Railway Fare: ट्रेन में सफर के दौरान भारी लगेज को लेकर नहीं बनाया कोई नया नियम, केंद्रीय रेलवे मंत्री ने दी ये अहम जानकारी

ट्रेन में सफर के दौरान भारी लगेज को लेकर नहीं बनाया कोई नया नियम, केंद्रीय रेलवे मंत्री ने दी ये अहम जानकारी
  • एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं करना होगा अतिरिक्त भुगतान
  • यात्री की सुविधा के हिसाब से चलाती है ट्रेन
  • रेल मंत्री ने इस खबर का किया खंडन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर अतिरिक्त भुगतान करने वाली खबर सामने आई थी। इसका केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि दशकों से ऐसा नियम है कि यात्री कितने वजन तक का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक लगेज को लेकर कोई नया नियम नहीं बनाया। ये जानकारी उन्होंने आजतक से बातचीत के दौरान दी है।

खबर में क्या बताया?

पहले एक खबर सामने आई थी कि भारतीय रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह लगेज को लेकर भी नया नियम लागू करने वाली है, इसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर उसके के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इसे पूरी सख्ती से लागू नहीं किया गया था, जो अब किया जाएगा। इस नियम के तहत तय वजन तक का सामान यात्रा में मुफ्त ले जा सकेंगे, लेकिन उससे ज्यादा वजन होता है तो अतिरिक्त किराया देना होगा।

बोगी कैटेगरी के हिसाब से जाने अतिरिक्त किराया

इस नियम को लेकर रिपोर्ट में बताया गया था कि यात्रा की अलग-अलग बोगी कैटेगरी के हिसाब से बिना किसी अतिरिक्त किराए के लगेज को ले जाने की इजाजत होती है।

  • फर्स्ट क्लास एसी कोच - 70 किलोग्राम
  • सेकंड क्लास एसी कोच - 50 किलोग्राम
  • थर्ड एसी और स्लीपर कोच - 40 किलोग्राम
  • जनरल कोच के यात्रियों के लिए - 35 किलोग्राम

महाराष्ट्र में चलाई थी 400 स्पेशल ट्रेने

अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर गणपति पर्व के दौरान करीब 400 स्पेशल ट्रेने चलाई गई थीं। जबकि वहां पर किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनावी राज्य देखकर नही बल्कि अपने यात्रियों की सुविधा के मुताबिक ट्रेन चलाते हैं।

Created On :   21 Aug 2025 7:32 PM IST

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