CJP Tiranga March: अभिजीत दिपके की बढ़ी मुश्किलें! BNSS की 2 धाराओं में घिरे, हिरासत के बाद कोर्ट में पेशी आज, तिहाड़ जाने की आएगी नौबत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके इन दिनों चर्चा में हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के दौरान हुई थी। अब पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। दिपके को शनिवार (17 अक्टूबर) को SEM कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ शांति बनाए रखने से जुड़ी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर रिहा किया था। वहीं, CJP ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
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अभिजीत दिपके पर किन धाराओं में कार्रवाई हुई?
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई शुरू की है। इन धाराओं का इस्तेमाल शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए किया जा सकता है। पुलिस अब उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश करेगी। अदालत में आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा।
दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा?
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर की शाम AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और अभिजीत दिपके को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नेहा बोरा को छोड़ दिया गया। वहीं, अभिजीत के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। उन्हें SEM कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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CJP ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए?
CJP का आरोप है कि पुलिस अभिजीत दिपके को उनके घर के पास से उस समय ले गई जब वह कार्यक्रम में जाने से पहले टहल रहे थे। पार्टी ने इसे किडनैप किए जाने का मामला बताया। CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर दावा किया कि पुलिस अभिजीत को किसी अनजान जगह पर ले गई है। पार्टी ने यह भी कहा कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा और उन्हें वकीलों से बात करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। हालांकि, ये आरोप CJP की ओर से लगाए गए हैं।
Created On :   17 Oct 2026 9:14 AM IST












