DGCA New Decision: इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द, डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स को लेकर दिए अपने फैसले को लिया वापस, जानें क्या है नया फैसला?

इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द, डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स को लेकर दिए अपने फैसले को लिया वापस, जानें क्या है नया फैसला?
इंडिगो में बीते चार दिनों से फ्लाइट्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच डीजीसीए ने क्रू को लेकर जो फैसला लिया था उसको वापस ले लिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस में बीते चार दिनों से अफरा-तफरी मची हुई है। लगातार फ्लाइट्स कैंसल हो रही हैं और तो और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसी बीच डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने नोटिस जारी किया था और एयरलाइंस से जवाब मांगा था। साथ ही क्रू को लेकर फैसला भी सुनाया था। वहीं, डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए अब एक बड़ी राहत जारी की है। साथ ही पहले के उस निर्देश को वापस ले लिया है जिसके तहत क्रू मेंबर्स को वीकली आराम की जगह छुट्टी देने पर रोक लगा दी गई थी। ये कदम ऐसे समय लिया गया है जब भारत का विमानन क्षेत्र व्यापक व्यवधानों, कैंसिलेशन और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था।

डीजीसीए ने क्या कहा?

डीजीसीए ने अपने पिछले सर्कुलर के बारे में बात की है जिसमें कहा गया था कि वीकली रेस्ट की जगह कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी और ऑपरेशन परेशानियों और ऑपरेशन की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को ठीक करने की जरूरत के लिए अलग-अलग एयरलाइंस से मिले रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उसका प्रोविजन रिव्यू करना जरूरी है। इस वजह से ही दिए हुए इंस्ट्रक्शन तुरंत वापस लिए गए हैं।

डीजीसीए ने मानी संभी मांगे

पहले साप्ताहिक आराम को लेकर नियम था कि 7 दिन काम करने के बाद दो दिन का आराम देना होता था। नाइट शिफ्ट पहले 5 बजे तक की थी और अब 12 से सुबह 6 बजे तक चलेगी। वहीं, पहले पायलट 6 लैंडिंग करते थे और अब सिर्फ 2 की ही इजाजत है। अब दो रातों से ज्यादा लगातार नाइट शिफ्ट नहीं लग सकती है। अब लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है।

Created On :   5 Dec 2025 1:52 PM IST

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