CEC Gyanesh Kumar News: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CEC ज्ञानेश कुमार का मामला, अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई, सीजेआई ने मामले को बताया 'गंभीर'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने वाला है। मामला चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके को लेकर ही है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मंगलवार (29 सितंबर) को यह मुद्दा चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने रखा था। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग एक से ज्यादा सदस्यों वाला संस्थान है। ऐसे में फैसले सभी की सहमति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वकील का यह भी कहना है कि अगर इस प्रक्रिया के सभी सदस्यों की सहमति नहीं थी, तो इसकी जांच जरूरी है। कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए रखने की बात कही है।
चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल
विकास सिंह ने कोर्ट में कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले किसी एक व्यक्ति के फैसले नहीं होने चाहिए। कानून के अनुसार, आयोग में फैसला सहमति या बहुमत से लिया जाना चाहिए। उन्होंने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की जांच से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि यह साफ होना चाहिए कि एसआईआर को लेकर आयोग ने औपचारिक रूप से कोई फैसला लिया था या नहीं।
यह भी पढ़े -पूर्व मंत्री इंद्रनील सेना के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, दुर्गा पूजा के प्रीव्यू शो के नाम पर लोगों से जुटाई भारी रकम, निजी फायदे में की इस्तेमाल
दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति का मामला
बता दें, इस पूरे विवाद की शुरुआत 23 सितंबर की एक रिपोर्ट के बाद हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 बार लिखित तौर पर अपनी आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में इन आपत्तियों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों के साथ जोड़ा गया था। इसी के बाद आयोग के काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठने लगे।
यह भी पढ़े -न्यूयॉर्क में सिबी जॉर्ज और मिगुएल मोराटिनोस की मुलाकात, भारत-यूएनएओसी सहयोग पर हुई चर्चा
याचिका में क्या मांग की गई?
25 सितंबर को वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार और कुछ दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में उन फैसलों को रद्द करने की भी मांग की गई है, जिन पर चुनाव आयुक्तों की आपत्ति बताई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
Created On :   29 Sept 2026 12:23 PM IST












