कैश कांड: जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, जांच प्रक्रिया की वैधता को दी थी चुनौती

जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, जांच प्रक्रिया की वैधता को दी थी चुनौती
  • यशवंत वर्मा की बढ़ी मुश्किलें
  • SC ने की जांच को चुनौती देने वाली याचिका रद्द
  • तय प्रक्रियाओं का हो रहा पालन- अदालत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर जांच प्रक्रिया की वैधता को दी थी चुनौती थी। उन्होंने आंतरिक तीन न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी। अदालत का कहना है कि इन्क्वायरी कमेटी ने जांच के दौरान सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। तय सीमा के पार जा कर जांच नहीं की गई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण भरोसा नहीं दिलाता। यह वजह है कि उनकी याचिका को खारिज किया जा रहा है। अदालत का कहना है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लेटर भेजा था वह संविधान के खिलाफ नहीं था।

SC ने पहले भी की थी याचिका रद्द

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने मार्च में नकदी बरामदगी की जांच और मई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली नेदुमपारा की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि, यह मामला 14 मार्च का है जब जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने का आरोप लगाया गया। 14 मार्च को वर्मा के दिल्ली स्थित घर में आग लग गई थी। इस दौरान वह घर पर मौजूद नहीं थे। वर्मा के परिवार ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। इसके बाद ऐसी खबरें आईं कि आग बुझाने आई टीम को वर्मा के घर पर बड़ी संख्या में नोटों के बंडल मिले। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया। लेकिन फिर बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि वर्मा के घर से अग्नि निरोधक टीम को कैश नहीं दिखे थे।

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Created On :   7 Aug 2025 10:45 AM IST

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