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आतंक विरोधी अभियानों में अदम्य साहस दिखाने वाले 15 जवानों को आज मिलेगा सेना मेडल

हाईलाइट
- शुक्रवार को 15 में से पांच जवानों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा
- देश की रक्षा करते हुए जवानों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस पर सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वीरता का प्रदर्शन करने के लिए कुल 15 भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को शुक्रवार को सेना पदक से सम्मानित किया जाएगा। सेना दिवस के मौके पर शुक्रवार को 15 में से पांच जवानों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि देश की रक्षा करते हुए जवानों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस पर सेना मेडल सम्मान के तौर पर दिया जाता है।
इन्हें किया जाएगा सम्मानित
- 19 राष्ट्रीय राइफल्स (इंजीनियर्स) के मेजर केतन शर्मा को 16 जून, 2019 को जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और दुश्मन द्वारा लगातार गोलीबारी के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक सहयोगी की जान भी बचाई। बाद में यह वीर जवान शहीद हो गया।
- पांचवीं बटालियन लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के नायब सूबेदार त्सवांग गालशान को भी अपनी जान की परवाह न करते हुए सियाचिन ग्लेशियर की कंसिंग पोस्ट के पास हिमस्खलन में फंसे एक सैनिक की जान बचाने के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने 30 नवंबर, 2019 को शहादत प्राप्त की।
- 34 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स (जाट रेजिमेंट) के सिपाही रामबीर को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। जबकि 10 पैरा (विशेष बल) के नायक संदीप सिंह को भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा।
- इसके साथ ही ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से चार बटालियन के ग्रेनेडियर हरि भाकर के परिजनों को भी मरणोपरांत सेना मेडल प्रदान किया जाएगा।
- वहीं पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज) से चार बटालियन के मेजर अर्चित गोस्वामी, 34 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर सचिन अंदोत्रा जैसे अन्य कई वीर सैनिकों को सेना मेडल से नवाजा जाएगा।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।