बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस

allahabad high court issued notice to baba ramdev for alleged disobedience of food plaza matter of noida
बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस
बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। बाबा रामदेव को यह नोटिस नोएडा फूड प्लाजा से संबंधित मामले में दिए गए एक आदेश की अवहेलना करने के आरोप में जारी किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के गौतम बु्द्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह को भी नोटिस जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन लाल द्वारा अवमानना के संबंध में दायर एक याचिका पर न्यायमूर्ति एके मिश्र ने यह आदेश पारित किया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के 26 अप्रैल, 2013 के आदेश के बावजूद जिसमें इस अदालत ने संबद्ध पक्षों को विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, बाबा रामदेव एवं अन्य ने चारदीवारी की घेराबंदी कर इस आदेश का उल्लंघन किया। 

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने इस मामले में सभी उत्तरदायी लोगों को एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है, साथ ही यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। 

रिपोर्ट्स के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे में उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य ने उसे अधिग्रहित किया था, लेकिन बाद में उसे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को फूड प्लाजा बनाने के लिए दे दिया गया था। इसके बाद मामले में एक याचिका दायर की गई थी, तब हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 में इस जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था।

Created On :   19 Dec 2017 12:03 PM GMT

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