1 मई से महाराष्ट्र में 50 हजार से ज्यादा के सामान पर लागू हो सकता है ई-वे बिल

E-way bills may be applicable in the Maharashtra from May 1
1 मई से महाराष्ट्र में 50 हजार से ज्यादा के सामान पर लागू हो सकता है ई-वे बिल
1 मई से महाराष्ट्र में 50 हजार से ज्यादा के सामान पर लागू हो सकता है ई-वे बिल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक अप्रैल से अंतरराज्यीय ई-वे बिल प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर 50 हजार से ज्यादा मूल्य का माल ले जाने पर 1 मई  से इन स्टेट (राज्य में) ई-वे बिल प्रक्रिया लागू हो सकती है। GST काउंसिल पर गौर करें तो 30 जून के पहले राज्य के भीतर ई-वे बिल प्रक्रिया लागू करना है। एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार से ज्यादा मूल्य के माल का परिवहन करने पर ई-वे बिल जरूरी है। 1 अप्रैल से महाराष्ट्र सहित देश भर में ई-वे बिल प्रक्रिया लागू हुई। महाराष्ट्र सरकार अब राज्य के भीतर भी 50 हजार से ज्यादा का माल ले जाने पर ई-वे बिल अनिवार्य करने जा रही है।

हालांकि कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तेलंगाना व उत्तर प्रदेश में इसी महीने से राज्य के भीतर भी माल (50 हजार से ज्यादा) लाने ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। ई-वे बिल संबंधित पोर्टल पर जाकर हासिल किया जा सकता है। विक्रेता, खरीददार व ट्रांसपोर्टर में से कोई एक ई-वे बिल जेनरेट कर सकता है। ई-वे बिल के लिए ई-वे बिल.एनआईसी.इन इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-वे बिल की सभी संबंधित एजेंसियों को आनलाइन जानकारी मिल जाती है। 

दिया जा रहा प्रशिक्षण
वस्तु व सेवा कर विभाग के अधिकारियों को अंतरराज्यीय ई-वे बिल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पूर्व व्यापारियों को ई-वे बिल के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। सिविल लाइन्स स्थित GST मुख्यालय में ट्रेनिंग दिया गया। इसी तरह जगह-जगह कैंप लगाकर भी कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 23 अप्रैल को मुंबई से स्टेट ट्रेनर नागपुर आकर एक दिन अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग देंगे। 

निगरानी के लिए बनेगा दस्ता
गले कुछ दिनों में वस्तु व सेवा कर विभाग में ई-वे बिल की निगरानी के लिए दस्ता बनेगा। यह दस्ता ऐसे कारोबारियों पर नजर रखेगा, जो 50 हजार का माल बगैर ई-वे बिल के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं। चेक पोस्ट पर भी इनकी तैनाती हो सकती है। दस्ते का गठन 1 मई से पूर्व हो जाएगा। 

30 जून के पहले करना जरूरी 
राज्य में फिलहाल 50 हजार से ज्यादा मूल्य के माल का अंतराराज्यीय परिवहन होने पर ही ई-वे बिल लागू है। 1 मई से राज्य के भीतर भी ई-वे बिल लागू होने की संभावना है। 30 जून के पहले यह करना जरूरी है। अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है।  (वैजनाथ कामठेवाड, सह आयुक्त वस्तु व सेवा कर विभाग नागपुर)
 

Created On :   20 April 2018 2:41 PM IST

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