#GST: छूट प्राप्त वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग का कहना है कि जीएसटी के अन्तर्गत जिन वस्तुओं को छूट प्राप्त है, उनके आयातकों व निर्यातकों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या (जीएसटीआईएन) लेना जरूरी नहीं है। उनकी निर्यात-आयात खेप को पैन संख्या के आधार पर ही मंजूरी दी जा सकती है।
विभाग ने कुछ मीडिया रिपोर्टो के बीच यह स्पष्टीकरण जारी किया है। रिपोर्टो के अनुसार जीएसटी प्रणाली के तहत नियमों के इंतजार के चलते कुछ खेपों को आगे बढ़ाने में बंदरगाहों पर देरी हो रही है। सीमा शुल्क विभाग के महाराष्ट्र प्रकोष्ठ ने इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
इसके अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में जीएसटीआईएन वैधानिक रूप से जरूरी नहीं है वहां आयात व निर्यात खेप को नहीं रोका जा रहा है। साथ ही इसमें कहा गया है कि आयातक, निर्यातक व सीमा शुल्क ब्रोकर इस तरह की मंजूरी के लिए एंट्री बिल में अधिकृत पैन संख्या दे सकते हैं।
जीएसटीआईएन : यह 15 अंकों का एक पहचान कोड है, जो जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों और व्यापारियों को जारी किया जा रहा है। यह संख्या पहले जारी 11 अंकों की करदाता पहचान संख्या यानी टिन का स्थान ले रही है जो कि पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत व्यावसायियों को जारी की गई थी।
Created On :   14 July 2017 9:28 AM IST