चारा घोटाला: पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने किया सरेंडर, सीने में दर्द के कारण रिम्स में भर्ती

Jagannath Mishra surrender in CBI court after that admitted in rims
चारा घोटाला: पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने किया सरेंडर, सीने में दर्द के कारण रिम्स में भर्ती
चारा घोटाला: पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने किया सरेंडर, सीने में दर्द के कारण रिम्स में भर्ती

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने चारा घोटाले के एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पिछले महीने ही चाईबास कोषागार मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी। हालांकि उनकी पत्नी के निधन हो जाने के कारण वह श्राद्ध करने तक रूके थे। जिसके पूरा होते ही उन्होंने रांची की विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट में डॉक्टर मिश्रा के वकीलों ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की याचिका दायर की है। डॉ जगन्नाथ मिश्र की ओर से अदालत में बताया गया कि उन्हें कई बीमारियां हैं।

 

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जमानत के लिए जाना होगा झारखंड हाईकोर्ट

 

बता दें कि सजा तीन साल से अधिक होने के कारण उन्हें निचली अदालत से जमानत नहीं मिली। डॉक्टर मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। उनका इलाज फिलहाल दिल्ली में चल रहा है। इस मामले के जानकार मानते हैं कि राजद अध्यक्ष लालू यादव की तरह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को भी अपनी जमानत याचिका अब झारखंड हाईकोर्ट में दायर करनी होगी। पिछली बार 2013 में उन्हें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जल्द जमानत मिल गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अदालत ने डॉ जगन्नाथ मिश्र को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल आते ही उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स भेज दिया।

 

 


 

 

बोन कैंसर, हृदय रोग से हैं पीड़ित

रिम्स में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ प्रवीण श्रीवास्तव की देखरेख में  उनको भर्ती कराया गया है, मंगलवार को उनकी आवश्यक जांच की जाएगी। बता दें कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 मामले में अदालत ने 24 जनवरी को उन्हें पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। फैसले के दिन वे अदालत में अनुपस्थित थे। पत्‍‌नी के निधन होने के कारण वे अदालत में नहीं पहुंचे थे। अनुपस्थित होने की स्थिति में अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

 

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जेल प्रशासन मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए


डॉ. मिश्रा के आत्मसमर्पण के बाद अधिवक्ता ने उनका पक्ष रखते हुए मेडिकल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध अदालत से किया। उन्होंने अदालत को बताया कि डॉ. मिश्र की उम्र 83 वर्ष हैं। हृदय रोग, बोन कैंसर, सीने में इंफेक्शन सहित अन्य बीमारियां हैं। डॉ मिश्रा को कीमोथैरेपी देनी पड़ती है। उनकी बीमारियों से संबंधित अदालत को कागजात व मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपे गए हैं। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए जेल प्रशासन को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

Created On :   6 Feb 2018 9:25 AM IST

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