JNU: कन्हैया के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने नहीं की स्वीकार, पुलिस को फटकारा

JNU sedition case: court did not accept charge sheet against kanhaiya
JNU: कन्हैया के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने नहीं की स्वीकार, पुलिस को फटकारा
JNU: कन्हैया के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने नहीं की स्वीकार, पुलिस को फटकारा
हाईलाइट
  • 10 छात्रों के खिलाफ पुलिस ने दायर की है याचिका
  • अफजल गुरु की बरसी पर किया था कार्यक्रम का आयोजन
  • पुलिस ने दायर की थी 1200 पन्नों की चार्जशीट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित 10 छात्रों के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली की अदालत ने पुलिस को फटकार लगाकर पूछा है कि दिल्ली सरकार की इजाजत लिए बिना उन्होंने चार्जशीट कैसे दायर की? इस मामले में अब 6 फरवरी को सुनवाई होगी।

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित 10 छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। सभी पर आतंकी अफजल गुरू की बरसी पर कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप है। इस कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी भी की गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपके पास लीगल विभाग की अनुमति नहीं है। सरकार से इजाजत लिए बिना ही आपने चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार से चार्जशीट के लिए 10 दिन में मंजूरी ले ली जाएगी। बता दें कि देशद्रोह से जुड़े मामले में सीआरपीसी सेक्शन 196 के तहत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इजाजत के बिना कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेता है।

दिल्ली के पटियाला हाउस सकोर्ट में पुलिस 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में कन्हैया कुमार सहित 10 छात्रों पर फरवरी 2016 में देश विरोधी नारेबाजी में शामिल होने का आरोप है। चार्जशीट में सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का भी नाम है। चार्जशीट के मुताबिक गवाहों ने स्वीकार किया है कि देशविरोधी कार्यक्रम में कन्हैया कुमार भी मौजूद थे।

 

 

 

 

Created On :   19 Jan 2019 1:51 PM IST

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