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सागर : गैंगरेप पीड़िता नाबालिग ने किया सुसाइड, सभी आरोपी गिरफ्तार
हाईलाइट
- मध्यप्रदेश के सागर में एक 16 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला।
- बगरोदा गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की।
- पुलिस ने इस मामले में सभी तीन आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में एक 16 वर्षीय नाबालिग को तीन लोगों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। जिसके बाद शुक्रवार को पीड़िता खुद को मौत के हवाले कर दिया। यह घटना सागर जनपद के शाहगढ़ तहसील के बरायठा थाने के बगरोदा गांव की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने अपने दुपट्टे से फांसी लगाई है। सूचना मिलने पर सागर एसपी सहित चार थानों की पुलिस गांव पहुंची। किशोरी का सागर में पोस्टमॉर्टम कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में सभी तीन आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे की जांच चल रही है "।
मिली जानकारी के मुताबिक बगरोदा गांव में पीड़िता से बन्द कमरे में गैंग रेप की घटना अंजाम दिया गया। परिजन का आरोप है कि मासूम शौच के लिए गई थी, तभी आंगनबाड़ी केंद्र के पास एक मकान में उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। परिजनों की मांग है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। पुलिस ने सभी तीन आरोपी पप्पू उर्फ मुबारक खान, करीम खान और शाहिद को गैंग रेप मामले में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है।
पीड़िता के भाई पर हमला
इस घटना को दौरान जब पीड़िता के विकलांग भाई ने अपनी मासूम बहन मदद करने की कोशश की तो इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। इन आरोपियों ने भाई को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को धमकाया। पीड़िता के भाई के अनुसार, चाकू अड़ाकर शाहिद, करीम और मुबारक ने उसे किसी से कुछ न कहने को लेकर धमकाया। भाई जब बहन को देखने सीधे घर पहुंचा तो अंदर कमरे में ज्यादती से पीड़ित छोटी बहन फंदे से झूल रही थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।