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मुबंई : एआईएमटीसी की हड़ताल से 8,000 स्कूल बसें नदारद, स्कूली बच्चे परेशान
हाईलाइट
- महाराष्ट्र : ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अाह्रवान पर ट्रक-बस चालक हड़ताल पर है।
- हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र स्कूल बस एसोसिएशन की करीब 8,000 स्कूल बसें नदारद हैं।
- पैरंट्स को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही हैं।
डिजिटल डेस्क, मुबंई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो, देश में ट्रांसपोर्टरों पर टोल न हो, मूल्य वृद्धि असमय नहीं हो, बीमा प्रीमियम में जीएसटी में छूट दी जाए। इसके अलावा बसों और पर्यटन वाहनों को राष्ट्रीय परमिट दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अाह्रवान पर शुक्रवार को सभी ट्रक-बस चालक हड़ताल पर है। मुंबई की जनता को इसकी वजह से काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है।
Mumbai: Students face inconvenience as All India Motor Transport Congress has started its protest all over Maharashtra against the constant increase in diesel prices, uncontrollable toll expenses, GST compliance issues, practical problems with e-way bills and some other issues pic.twitter.com/Ex1nqGilVd
— ANI (@ANI) July 20, 2018
एआईएमटीसी और महाराष्ट्र स्कूल बस एसोसिएशन की हड़ताल से आम लोग खासे परेशान हो रहे है। अाज हो रही हड़ताल की वजह से 16 लाख वाहन प्रभावित हों रहे है, जिनमें महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट संगठन के 3,300 वाहन शामिल है। वहीं करीब 8,000 स्कूल बसें नदारद हैं। पैरंट्स को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पैरंट्स के मुताबिक ऐसे में बच्चे स्कूल देरी से पहुंचते है, जिससे उनको पढ़ाई में नुकसान होता है।
महाराष्ट्र स्कूल बस एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने वाले सभी ऑपरेटर्स इस हड़ताल में शामिल होंगे। इस हड़ताल में शामिल लोगों की मांग, स्कूल बसों को टोल-फ्री करना, स्कूल बसों की चैसिस पर उत्पाद शुल्क हटाना, बसों के लिए बीमा प्रीमियम की कीमतें कम करना, फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रिया को सरल बनाना और आरटीओ द्वारा निरीक्षण बंद करना जैसी मांगें शामिल है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।